कोर्ट ने कहा- अपराध ने समाज को झकझोर दिया
लखनऊ। संपत्ति के लिए मां-बाप सहित परिवार के 6 लोगों की हत्या करने वाले पति-पत्नी को सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमित के बाद सजा को अमल में लाया जाएगा।
30 दिन के भीतर आरोपी फैसले के खिलाफ अपील कर सकते है। गौरतलब है कि बंथरा थाना क्षेत्र के गोदौली गांव में 30 अप्रैल 2020 को जघन्य हत्याकांड हुआ था। मामले के मुख्य अभियुक्त अजय सिंह और उनकी पत्नी रूपा सिंह को सजा सुनाई गई।
एक लाख का अर्थदंड लगाया
विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस अपराध ने समाज को झकझोर कर रख दिया था। अजय सिंह और उनकी पत्नी रूपा सिंह को धारा 302/34 के तहत फांसी की सजा के साथ एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।

अर्थदंड नहीं भरने की स्थिति में अजय को एक साल और रूपा को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, अजय और रूपा को धारा 120 (बी) के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया। वहीं, आयुध अधिनियम के तहत अजय सिंह को तीन साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति होगी जरूरी
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृत्युदंड की सजा तब तक नहीं दी जाएगी। जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट इसकी अनुमति नहीं देता। साथ ही, दोषियों को निर्णय की एक प्रति नि:शुल्क प्रदान करने और 30 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया है।
न्यायालय ने न्याय किया…
घटना की मुख्य गवाह और पीड़िता गुड्डी सिंह ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा- यह उनके परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी वकील एमके सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया और कहा- यह समाज में कानून के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत करेगा।
जमीन में हिस्सा नहीं मिलने सा था नाराज
सरकारी वकील ने बताया कि अजय सिंह 20 साल से अपने परिवार से अलग रह रहा था। इस बीच परिवार के लोगों ने जमीन का सौदा किया था। अजय सिंह पारिवारिक जमीन में हिस्सा नहीं मिलने से नाराज था। 30 अप्रैल 2020 को गंडासे से अपने माता-पिता अमर सिंह और रामदुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी और उनके दो बच्चों सौरभ और सारिका की धारदार हथियार और तमंचे से निर्मम हत्या की थी।