Monday, May 12, 2025

दुष्‍कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

लखनऊ। पारा कोतवाली में वर्ष 2015 में दुष्कर्म समेत पाक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया है।


ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में अभियोजन व पुलिस टीम के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप वर्ष 2015 में थाना पारा में धारा 376/120 बी/313 भादवि व 3/4 एवं 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय / विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट लखनऊ ने अभियुक्त सुरेश दयाल वर्मा निवासी जनपद अमेठी हालपता ठाकुरगंज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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