एचडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सुमन या सैम पित्रोदा का भी नाम है। कोर्ट ने 25 अप्रैल के लिए हॉलीवुड एक्ट के केस को सूचीबद्ध किया है। इनोवेटिव डिपार्टमेंट्स ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मूल नंबर 1 और 2 के रूप में नामित करते हुए चार्जपत्रा को टक्कर दी है। आम चुनाव के छठे चरण के दौरान मतदान केंद्र पर सेल्फी लेते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी 9 अप्रैल को पेश आरोपपत्र की समीक्षा में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने की, 25 अप्रैल, 2025 को मूर्ति पर विचार करने के लिए आगे की कार्रवाई के लिए मामला रखा।
न्यायाधीश ने कहा, “अभियोजन पक्ष की याचिका की 25 अप्रैल, 2025 को पुनर्विचार के लिए समीक्षा की जाएगी, इस दौरान एडी के विशेष वकील और जांच अधिकारी अदालत की समीक्षा के लिए केस डायरी भी पेश करेंगे।” 12 अप्रैल को निदेशालय ने घोषणा की कि वह एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े ₹661 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास एजेएल के 75 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं।
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रुतुराज की कमी खलीगी’ अजीत के गुड बैड अग्ली के सुपरस्टार ने कहा कि उनके पास एनओसी है, क्योंकि इलैयाराजा कुमार ने कानूनी नोटिस में ₹5 करोड़ का मुआवज़ा मांगा ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने संबद्ध संपत्तियों को खाली करने या उनकी संपत्तियों को बेचने के लिए नोटिसजारी किया है। शुक्रवार को दिल्ली के आईटीओ इलाके में हेराल्ड हाउस, मुंबई के रेस्तरां में एक प्रॉपर्टी और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ रोड पर एजेएल बिल्डिंग में नोटिस चास्पा किया गया। यह कार्रवाई धन शोधन सहायता अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 8 और नियम 5(1) के तहत आती है, जो निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई संस्था को अपने व्यवसाय में लेने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है और पीएमएलए के तहत न्यायाधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।