Friday, July 18, 2025

माफियाओ को गिरोहबंध मे हुई कठोर कारावास की सजा,जुर्माना

तोप सिंह, युवा मीडिया

बांदा(ब्यूरो)। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना गिरवां के प्रभारी निरीक्षक नंदराम प्रजापति ने 13 अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि गजोधर प्रजापति उर्फ जागेंद्र पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम मोहनपुरवा थाना मतौन्ध जनपद बांदा व अशोक वर्मा पुत्र गंगाराम निवासी रुपनगर थाना चरखारी जनपद महोबा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना मटौन्ध में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास एवं 6000 /रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक अनूप कुमार दुबे द्वारा संपादित की गई थी।

Read alsoस्पेशल होते हैं ‘ऑटिस्टिक बच्चे’, जागरूकता जरूरी

जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके पैरोकार विजय कुमार कोर्ट मोहर्रिर रूबी पाल व अमित राजपूत विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद अभियुक्त को सजा दिलायी गईं । इनका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर गजोधर उर्फ जागेंद्र हैं तथा अशोक वर्मा सक्रिय सदस्य हैं यह गैंग अपने और अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए अवैध असलहा रखना व अपने गैंग के शौक पूरे करने के लिए चोरी कर लूट, राहजनी,अवैध रूप से शराब बेचना,जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करता है।

Read also एलएसजी के मेंटर जहीर खान ने हार के बाद लखनऊ के क्यूरेटर की आलोचना की: ‘ऐसा लग रहा था कि पंजाब के क्यूरेटर ही मैदान में थे’

गैंग लीडर गजोधर उर्फ जागेंद्र के ऊपर अन्य 08 से ज्यादा मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज है यह सभी बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने यह बताया की यह गैंग चोरी,राहजनी, असलहों के बल पर लूट करने जैसे गंभीर अन्य अपराधो को कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है जिनके आधार पर इन दोनों अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई।

यह दोनो बहुत ही दबंग और शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये सभी गैंग बनाकर अपराध को अंजाम देते हैं । इनके आतंक से आसपास के जनपद और गैर जनपदों में दहशत फैली हुई हैं। जिसके फलस्वरूप और भय आतंक के कारण इस गैंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने का साहस नहीं कर पाता हैं।मुकदमे के वादी द्वारा सभी अभियुक्तों का गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय बांदा से अनुमोदित करा कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

मामले की सुनवाई के दौरान 1 मार्च 2025 को अभियुक्तों का आरोप बनाया गया। अभियुक्त गजोधर उर्फ जागेंद्र की पत्रावली को पृथक कर मुक़दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 1 गवाह पेश किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने अपने आदेश में शातिर अपराधी गजोधर उर्फ जागेंद्र और अशोक वर्मा को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास और 6000/ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles