Tuesday, February 3, 2026
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मध्य प्रदेश की अदालत ने 36 लोगों की जान लेने वाली सीढ़ीदार कुआं त्रासदी में मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों को बरी कर दिया

 इंदौर जिला और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में अवैध रूप से निर्मित मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े दो लोगों को बरी कर दिया। दो साल पहले 36 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी।

इंदौर में मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सेवाराम गलानी ने कहा कि मंदिर का प्रबंधन करने वाले बचाव पक्ष के वकील राघवेंद्र सिंह बैस ने बताया कि

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इंदौर में मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी को बरी कर दिया गया, क्योंकि अदालत ने पाया कि मार्च 2023 से इस घटना में उनकी संलिप्तता साबित करने में पुलिस की ओर से कोई चूक हुई है।

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