लखनऊ। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत वर्ष 2019 में काकोरी कोतवाली में दर्ज दुष्कर्मव पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास व 100000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
काकोरी प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद के मुताबिक 6 मई 2019 को धारा 376ए,बी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के क्रम में सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर 05 जुलाई 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मेन जनपद लखनऊ ने विचारण के दौरान पीडि़ता का बयान व अन्य गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मेन ने अभियुक्त शुभम रावत पुत्र लखमीचन्द्र निवासी मांदा काकोरी जनपद लखनऊ को दोष सिद्ध करते हुए धारा 376ए, बी भादवि व 6 पाक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 100000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।