Thursday, January 8, 2026
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नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पहलगाम आतंकी घटना पर पोस्ट के मामले में मिली अंतरिम राहत, यूपी सरकार व शिकायतकर्ता को नोटिस

लखनऊ । लोकगीत गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश पहलगाम आतंकी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के मामले में दिया गया है, जिसमें नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।

हाईकोर्ट से निराशा, सुप्रीम कोर्ट से राहत

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नेहा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नेहा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और यूपी सरकार व मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अदालत ने उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं।

सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया

राहत मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और इस राहत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हजरतगंज कोतवाली तक पहुंचा था मामला

मामले के तहत बीते दिनों नेहा सिंह राठौर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली भी पहुंची थीं। उन्होंने बताया था कि उन्हें पुलिस का नोटिस मिला था, जिसके चलते वह कोतवाली गई थीं, हालांकि रात का समय होने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका था। पुलिस ने बाद में दिन में बयान दर्ज कराने की बात कही थी।
22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे।

 

इन पोस्टों को लेकर कवि अभय निर्भीक (अभय प्रताप सिंह) ने हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि नेहा की पोस्ट से दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। अगली सुनवाई में कोर्ट द्वारा आगे की स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

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