Saturday, November 1, 2025

दिल्ली में 1 नवंबर से केवल BS-VI, CNG व इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को एंट्री

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के सामने एक कड़ा कदम उठाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एवं दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 नवंबर 2025 से राजधानी में प्रवेश करने वाले कमर्शियल गुड्स वाहनों के लिए नए नियम लागू होंगे।

केवल BS-VI (भारत स्टेज VI) मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य राज्यों में पंजीकृत, BS-VI से नीचे (जैसे BS-IV, BS-III) वाले कमर्शियल वाहन अब दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएँगे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को रोकथाम के लिए संक्रमण-काल दिया गया है, उदाहरण के लिए BS-IV कमर्शियल वाहन को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है। निजी वाहन चालकों एवं पैसेंजर वाहनों (टैक्सी, उबर-ओला आदि) पर फिलहाल यह रोक लागू नहीं की गई है।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों के मौसम के साथ वायु गुणवत्ता बेहद जल्दी बिगड़ती है। पुराने डीजल और पेट्रोल आधारित कमर्शियल वाहन हवा में स्मॉग व हानिकारक कण छोड़ते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। इस स्थिति को देखते हुए यह नीति बनाई गई है।

दिल्ली के प्रमुख प्रवेश-बिंदुओं पर चेक-पोस्ट और कैमरों द्वारा वाहनों की पंजीकरण, उत्सर्जन मानक (BS स्तर) की जांच की जाएगी। उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना और परमिट निलंबन जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग विभिन्न राज्यों के वाहन पंजीकरण और उत्सर्जन डेटा को देखेगा, साथ ही निगरानी बढ़ाई जाएगी।

यदि आपका व्यवसाय कमर्शियल व्हीकल चलाता है और वाहन दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह सुनिश्चित करें कि वह कम-से-कम BS-VI मानक का हो।यदि आपके वाहन BS-IV या पुराने मानक के हैं, तो 31 अक्टूबर 2026 तक दिए गए संक्रमण-काल का लाभ उठाना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।दिल्ली में मालवाहक वाहन के अलावा निजी वाहन मालिकों को फिलहाल तुरंत बदलने की आवश्यकता नहीं बताई गई है, लेकिन भविष्य में नियम बदल सकते हैं — इसलिए तैयारी शुरू करना समझदारी होगी।

पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह कदम स्वागतयोग्य है — कम निकासी वाला वाहन चुनने से आप-सामान्य हवा-गुणवत्ता में सुधार का भाग बन सकते हैं।

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