रान्या राव सोना तस्करी मामला: विशेष अदालत ने हवाला डीलर साहिल जैन की जमानत याचिका खारिज की, उसका रिकॉर्ड बताते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय ने साहिल जैन को 26 मार्च को गिरफ्तार किया था, जब उसकी पहचान दुबई से तस्करी करके लाए गए 14.2 किलोग्राम सोने के कथित प्राप्तकर्ता के रूप में की गई थी।
न्यूजगार्ड अदालत ने संकेत दिया कि डीआरआई ने जैन को भारत और विदेशों में संचालित एक परिष्कृत तस्करी नेटवर्क का हिस्सा पाया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि रान्या राव के कहने पर तस्करी किए गए सोने को ठिकाने लगाने, हवाला के जरिए दुबई में 39.39 करोड़ रुपये की कमाई को स्थानांतरित करने और तस्करी किए गए सोने को प्राप्त करने के उसके इतिहास में जैन की भूमिका, जैसा कि डीआरआई ने आरोप लगाया है, सभी ऐसे कारक हैं, जिनके कारण उसे जमानत देने से इनकार किया गया।

यह कहते हुए कि सीमा शुल्क अधिनियम में किसी गिरफ्तार व्यक्ति से तस्करी का सामान जब्त नहीं किए जाने पर नरमी बरतने का कोई प्रावधान नहीं है, बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए एक विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को हवाला डीलर साहिल सकारिया जैन की जमानत याचिका को उसके पिछले रिकॉर्ड का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। 26 वर्षीय जैन पर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव, 33, को नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक 40.13 करोड़ रुपये मूल्य के 49.6 किलोग्राम तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप है। विशेष अदालत ने फैसला सुनाया कि हवाला डीलर से सोना जब्त न करना उसे जमानत देने का वैध कारण नहीं है।
Read also : रफ्तार का कहर: मासूम समेत परिवार के पांच लोगों की टूट गई सांसें, दर्शन को जा रहे थे
अदालत ने संकेत दिया कि डीआरआई ने जैन को भारत और विदेशों में संचालित एक परिष्कृत तस्करी नेटवर्क का हिस्सा पाया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि रान्या राव के इशारे पर तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने, हवाला के जरिए दुबई में कमाई का 39.39 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने और तस्करी का सोना प्राप्त करने का उसका इतिहास, जैसा कि डीआरआई ने आरोप लगाया है, सभी ऐसे कारक हैं जिनके कारण जमानत से इनकार किया गया।

बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने हवाला डीलर साहिल सकारिया जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मंगलवार को कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम में गिरफ्तार व्यक्ति से तस्करी का माल जब्त न किए जाने पर नरमी बरतने का कोई प्रावधान नहीं है। अदालत ने उसके पिछले रिकॉर्ड का हवाला देते हुए यह याचिका खारिज कर दी। 26 वर्षीय जैन पर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव, 33, को नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक 40.13 करोड़ रुपये मूल्य के 49.6 किलोग्राम तस्करी किए गए सोने को ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप है।




Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.